रायपुर – मुख्य सचिव श्री आर. पी. मण्डल ने नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के पालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के सचिव, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अवगत कराने कहा गया है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य शासन एवं जिला स्तर से कोरोना वायरस से निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में समय-समय पर आदेश एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को मध्य रात्रि तक पूरे देश में लाकडाउन किए जाने के संबंध में एकरूपता लाने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के प्रत्येक स्तर से जारी आदेशों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित निर्देश जारी किया गया है।
कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों कार्यालय बंद रहेंगे। भारत सरकार द्वारा रक्षा, केन्द्रीय पुलिस बल, कोषालय, सार्वजनिक सुविधाएं (पेट्रोलियम, एल.पी.जी., सी.एन.जी.), आपादा प्रबंधन, विद्युत, पोस्ट आफ़िस, एनआईसी, अरली वारनिंग एजेंसियों को लाकडाउन से छूट प्रदान किया गया है।
राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय बंद रहेंगे। राज्य सरकार की पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफंेस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपात कालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, जिला प्रशासन कोषालय, विद्युत, जल स्वच्छता, नगरीय निकायों की आवश्यक सेवाओं जैसे साफ-सफाई, जल प्रदाय आदि के लिए न्यूनतम स्टाॅफ लाकडाउन से छूट प्रदान किया गया है। इन सभी कार्यालयों को न्यूनतम मानव संसाधन से संचालित किए जाएं शेष सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निवास से कार्य करेंगे।
आदेश एवं उससे जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थान जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका वि-निर्माण एवं वितरण शामिल है, निजी एवं शासकीय, अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेन्सरी, दवा एवं इक्यूपमेंट दुकान, लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाॅफ सहित सभी प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टाॅफ एवं सहायक सेवाएं संबंधी व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाएं। राज्य की सभी व्यावसायिक निजी संस्थाएं बंद रहेंगी। राज्य में राशन दुकान पीडीएस दुकान, खाद्य, किराना, फल एवं सब्जी एवं दुग्ध उत्पाद के बुथ, मीट एवं मछली, जानवरों के चारे संबंधित दुकानों को लाकडाउन से छूट प्रदान किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को कम करने के लिए घर पर ही डिलवरी, प्रोत्साहित किया जाना चहिए। इनके अलावा बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को छूट दी गई है। टेलिकाॅम, इंटरनेट सेवाएं, प्रसार एवं केबल टीवी सेवाएं, आईटी एवं आईटी आधारित सेवाएं न्यूनतम आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक निवास से कार्य के माध्यम से संचालित किए जाए। ई-काॅमर्स के माध्यम से खाद्य, दवाईयां, मेडिकल उपकरण सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी , पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस एजेंसी एवं संबंधित भण्डारण केन्द्र, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण संबंधी सेवाएं, कार्यालय, सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज एवं भण्डार गृह सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं एवं अन्य सभी स्थापनाओं में वर्क फ्राम होम लागू किया जाए।
जारी आदेश के अनुसार औद्योगिक स्थापनाएं बंद रहेंगी। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण करने वाली यूनिट्स को छूट दिया गया है। राज्य शासन की अनुमति से ऐसी उत्पादन इकाईयां जिसमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो उसे भी छूट दिया गया है। सभी एयर लाईन, रेल्वे, सड़क परिवहन सेवाएं स्थगित रहेंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले एवं कानून व्यवस्था, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं को छूट रहेगी।
प्रदेश में हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होटल, होम स्टये, लाॅज तथा मोटल जिनमें लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति, पर्यटन, आवश्यक सेवाएं से संबंधी स्टाॅफ रूके हो और संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हित स्थापनाओं को छूट प्रदान किया गया है।
सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान कोचिंग बंद रहेंगे। पूजा स्थल, जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। किसी प्रकार के सामूहिक धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल कूद, शैक्षिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुहिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार हेतु 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी व्यक्ति जो 15 फरवरी 2020 के उपरांत अन्य देशों से भारत आए है तथा ऐसे व्यक्ति जिनकों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, चिकित्सों द्वारा निश्चित अवधि हेतु घर अथवा चिन्हित स्थल पर आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जहां पर भी कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन में छूट प्रदान की गई है। उन सभी संस्थानों, नियोक्ताओं को कोरोना से बचाव तथा सोशल डिसटेंस मेंटेंन करने के उपायों जैसे की समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जाए, का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। कोरोना नियंत्रण के निर्देशों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में कार्यपालिक दंडाधिकारियों को क्षेत्र निर्धारित करते हुए इन्सीडेंट कमान्डर के रूप में तैनात करेंगे। जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन के लिए जिम्मेदार होंगे। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी इन्सीडेंट कमान्डर के निर्देशों के तहत कार्य करेंगे। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेंट कमान्डर द्वारा पास जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में प्रतिबंध मुख्यतः लोगों के आवागमन के संबंध में है। आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के संबंध में नहीं है। इन्सीडेंट कमाण्डर विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहे।