joharcg.com स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 235 लीटर कच्ची महुआ शराब और 4800 किलो लाहन जप्त किया है। यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई, जिसमें कच्ची महुआ शराब और लाहन को जब्त कर कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कच्ची महुआ शराब की इस बड़ी मात्रा के मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि इसका उत्पादन और बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही थी। महुआ शराब, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाई जाती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इसके उत्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।
साथ ही, 4800 किलो लाहन, जो शराब बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होता है, भी जप्त किया गया। लाहन शराब बनाने के लिए एक प्रमुख घटक होता है, और इसका बड़ी मात्रा में पाया जाना अवैध शराब के कारोबार की पुष्टि करता है।
पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उन रिपोर्टों के आधार पर की गई थी, जिनमें अवैध शराब निर्माण की गतिविधियों की सूचना दी गई थी।
इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जाता है, बल्कि समाज में शराब के दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। प्रशासन ने इस अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया है और अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात की है।
इस कार्रवाई से संबंधित अन्य विवरण और कार्रवाई की दिशा के बारे में अधिकारियों ने आगे की जानकारी देने का आश्वासन दिया है। इस कदम को नागरिकों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि यह समाज में स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सारंगढ़ बिलाईगढ़। आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में मंगलवार को आबकारी वृत्त सारंगढ़ को सूचना मिली की ग्राम छिछपानी से लगे जंगल में नाला तथा तालाब के पास भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है, जिसे आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है। सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे वहा पर कच्ची महुआ शराब बन रहा था।
कच्ची महुआ शराब 235 लीटर तथा नाला किनारे, तालाब के पास तथा जंगलों में छिपा कर रखे बोरियो में भरा महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 4800 किलोग्राम है को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है। आरोपी मौके पर नहीं होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा, वृत्त प्रभारी आब.उप. हाबिल खलखो,आबकारी आरक्षक गणेश धीरज, मोहनलाल चौहान, का उल्लेखनीय योगदान रहा।