joharcg.com उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में लकड़ी चोरी के एक मामले में 27 साल तक केस चला. बीते दिन इस केस का फैसला आया. फैसले में अभियुक्तों को महज एक-एक दिन की सजा मिली. साथ ही 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया. चोरी की ये घटना 1997 में हुई थी.दरअसल, बृजमनगंज थाना क्षेत्र के फुलमनहा गांव निवासी आयुब व शरीफ के घर से सन 1997 में अवैध चोरी की लकड़ी बरामद हुई थी.
जिसके बाद इस मामले में बृजमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था. ये मुकदमा 385/1997 धारा 379,411 भा.द.वि. व 26 वनसंक्षरण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था.इस मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने दोष सिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की सजा और 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.