मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

joharcg.com नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है। इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।