Joharcg.com नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 2 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। थाना बोराई क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पार्क सुनीता टोप्पो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गोहाना नाला थाना दुगली निवासी सुरेश निषाद 32 वर्ष पिता ईश्वर लाल निषाद ग्राम हरदी के ईंट भट्टा में काम करता था। इसी दौरान बोराई क्षेत्र की भी एक नाबालिग लड़की अपने माता-पिता के साथ वहीं काम करती थी। पीडि़ता के पिता ने 27 मार्च 2019 को थाना बोराई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी कहीं चली गई है। थाना में धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया। लगातार पता तलाश के बाद युवती भिलाई मरोदा से बरामद की गई।जिसमें बताया गया कि 30 मार्च से 30 जून 2019 तक आरोपी सुरेश निषाद उसे भिलाई के मरोदा में रखकर इच्छा विरुद्ध शादी कर दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में धारा 363 के अलावा 366 376 (2)4,6 पाक्सो एक्ट भी लगाया गया था। लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो सुनीता टोप्पो ने पाक्सो और 376(2) मामले में आजीवन कारावास और 5000रु अर्थदंड की सजा सुनाई है।धारा 363 366 में तीन-तीन वर्ष की सजा और 500रु जुर्माना की सजा दी है।