Taran Prakash Sinha
Taran Prakash Sinha

Joharcg.com कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर सिन्हा ने आगामी दशहरा पर्व में जिले में रावण पुतला दहन के संबंध में निर्देश प्रसारित किया है। आदेश में कहा गया है कि पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाए।

पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। प्रत्येक समिति, आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से यह जानकारी दें कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जाएगा। पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यत: बेरिकेटिंग कराया जाए। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।

समिति द्वारा सैनेटाईजर थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति, आयोजकों की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यत: किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाए। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जाए।

2 replies on “दशहरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भंडारा पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी”