छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है । राजनांदगांव जिले में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, डोंगरगढ़ तथा मोहला तहसील के आपदा प्रभावितों के लिए सहायता अनुदान राशि 42 लाख 13 हजार 507 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी तहसील में एक व्यक्ति के तालाब में डुबने मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए, आंधी तुफान एवं अतिवर्षा से 7 मकान आंशिक क्षति होने पर 19 हजार 200 रूपए, आंधी तुफान से पशु धन क्षति होने पर 1500 रूपए, आग से धान फसल क्षति होने पर 22 हजार 207 रूपए, सर्पदंश से 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 4-4 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह खैरागढ़ तहसील में आग से 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 4-4 लाख रूपए, डोंगरगढ़ तहसील को आंधीतूफान अतिवृष्टि से 4 मकान आंशिक क्षति होने पर 12 हजार 800 रूपए, आग से 1 मकान की आंशिक क्षति होने पर 3 हजार 200 रूपए, आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैल की मृत्यु होने पर 50 हजार रूपए, आग से 1 गाय की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपए, आग से 3 दुकान की क्षति होने पर 60 हजार रूपए सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मोहला तहसील को तालाब में डूबने से 3 लोगों की मृत्यु होने पर 4-4 लाख रूपए, आंधी तुफान से क्षति होने पर एक प्रकरण में 3 हजार 200 रूपए, सर्पदंश से एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए, आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए, आग से 2 मकान की आंशिक क्षति होने पर 11 हजार 400 रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।